chhattisgarh news :- छत्तीसगढ़ सरकार की एक और महत्वपूर्ण पहल शहरी एवं नगरी निकाय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सरकार ने आवास पट्टा देने का निर्णय लिया है।
छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्तियों कि हित में ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव सांय सरकार ने आवास उपलब्ध कराया जा रहा है।
उल्लेखनीय हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरी क्षेत्र में आवास योजना व्यक्तियों को पत्ता अधिकार अधिनियम 2023 एवं इसके अंतर्गत निर्मित नियम 2023 के तहत नगरी क्षेत्र में निवासरत व्यक्तियों को स्थाई पट्टा भिलेख एवं अस्थाई पट्टा भिलेख के प्रारूप विहत किए गए हैं।
आवास पट्टा के लिए पात्रता
आवास विहीन लोगों को आवास पट्टा देने के लिए सरकार के द्वारा मापदंड तैयार किया गया है, इसके तहत जो व्यक्ति नगर निगम क्षेत्र में 600 वर्ग फीट तथा अन्य निकायों में 800 वर्ग फीट शासकीय भूमि पर कागज कर बनाया गया है जो की 20 अगस्त 2017 के पूर्व से ही इस जगह पर निवास कर रहा है, वे सभी व्यक्ति को सरकार के द्वारा आवास पट्टा की पात्रता मिलेगी।
छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रदेश में नगरी क्षेत्र में शासकीय भूमि पर अगर किसी व्यक्ति ने 20 अगस्त 2017 से लगातार काबिज कर रखा है और वह आवासविहीन है ऐसे व्यक्तियों को शासकीय भूमिका का निशुल्क पट्टा सरकार 30 वर्षों के लिए देगी।
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भूमि सत्यापन के लिए दस्तावेज chhattisgarh news
नगरी तथा शहरी क्षेत्र में अगर आप शासकीय भूमि में काबिज कर रहे हैं और आप लगातार 20 अगस्त 2017 से अभी तक इस जमीन पर निवासरत है तो इसके लिए सरकार ने भूमि की सत्यापन हेतु आपको सरकार के पास इन सभी दस्तावेज पेश करनी होगी।
- मतदाता सूची परिचय पत्र
- सिविल भुगतान की रसीद
- टेलीफोन बिल
- स्थानीय निकाय का संपत्ति कर या समेकित कर पंजी
- पानी का भुगतान
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- भवन या दुकान अनुज्ञा अधिनियम के अधीन प्रदान किए गए पट्टाधृति पट्टे।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री राज्य के सभी नगरीय क्षेत्र में आवासीय व्यक्तियों को पट्टा वितरण के लिए निर्धारित समय सीमा में पात्र व्यक्तियों का सर्वेक्षण करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में आवासविहीन को स्वयं का पक्का आवास का पट्टा दिया जाना है।chhattisgarh news
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